हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को अवमानना नोटिस भेजा, जानें वजह

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को अवमानना नोटिस भेजा, जानें वजह

Contempt notice to Principal Secretary Home

Contempt notice to Principal Secretary Home

Contempt notice to Principal Secretary Home: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में पिता की हत्या के गवाह बेटों को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश का पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को नोटिस जारी की है. जवाब मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाय. याचिका की अगली सुनवाई 9जनवरी 2025को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अमरनाथ चौबे और एक अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि 4दिसंबर 2015को पिता कि हत्या कर दी गई. दोनों भाई इसके गवाह हैं और ट्रायल न शुरू होने के कारण उनका बयान दर्ज नहीं हो सका है.

हत्याकांड में विधायक का हाथ होने का आरोप

इस हत्याकांड में विधायक सुशील सिंह का हाथ होने का आरोप लगाया गया है और सुरक्षा को खतरा बताया गया है. सरकार ने 18 मार्च 2024को याचियों की सुरक्षा वापस ले ली. जिसपर हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका पर सरकार से जानकारी मांगी. इस दौरान याचियों की सुरक्षा करने का आदेश दिया. वहीं जिसका पालन न करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है.

PDA ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई ली वापस

अलोपीबाग क्षेत्र की निवासी सोनिया सिंह उर्फ डाली सिंह और कई अन्य के आवास के ध्वस्तीकरण कार्यवाही का नोटिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने वापस ले लिया है. प्राधिकरण के अधिवक्ता अवधेश नारायण दुबे ने यह जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच के समक्ष सोनिया सिंह और सात अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी. कोर्ट ने उन्हें ध्वस्तीकरण आदेश वापस लेने का हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देते हुए याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख लगाई है.